अदालतदिल्ली

आप नेता मनीष सिसोसिया ने जमानत के लिए दी अर्जी में दिया ऐसा कारण कि कोर्ट ने ईडी-सीबाई को जारी किया नोटिस

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाला कांड के मामले में लंबे समय से जेल में हैं। बार-बार प्रयास के बावजूद उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। लेकिन, दिल्ली की राउड ऐवेन्यू कोर्ट में उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए एक बार फिर अर्जी दी लेकिन इस बार अदालत ने उनकी अर्जी पर सुनवाई की और यही नहीं सुनवाई के तुरंत बार प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी कर दिया।
दरअसल, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका में कहा कि लोकसभा चुनाव में वे आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करना चाहते हैं। उनके इस तर्क के आगे शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर सुनवाई के बाद सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया और दोनों को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि याचिका पर अब 20 अप्रैल को सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि सिसोदिया को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई के साथ ही ईडी ने भी उन पर आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ाया गया। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने आरोपियों को “अवैध” लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके बहीखातों में गलत प्रविष्टियां कीं।
सीबीआई ने ‘‘घोटाले’’ में कथित भूमिका के लिए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था। ईडी ने नौ मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से निकले धन शोधन के मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

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