जयपुर। कोरोना संक्रमण के दौरान लागू किए गए राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत प्रदेश में 80 हजार लोगों के चालान कर 1 करोड़ 48 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इसमें सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने, बिना मास्क सामान बेचने, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, सोश्यल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के चालान किए गए हैं।
महानिदेशक पुलिस (अपराध) बी.एल. सोनी ने बताया कि निषेधाज्ञा और क्वारंटाइन मापदण्डों का उल्लंघन करने पर 3500 एफआईआर दर्ज कर 7 हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। निषेधाज्ञा और एमवी एक्ट के तहत सवा चार लाख वाहनों का चालान किया गया है और आठ करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया।
प्रदेश में 18 हजार 800 लोगों को सीआरपीसी प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सोश्यल मीडिया दुरुपयोग के मामलों में 215 मामले दर्ज कर 297 असामाजिक तत्वो के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया और 222 को गिरफ्तार किया गया है।
लॉक डाउन के दौरान काला बाजारी करते पाए गए दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनिम के तहत 132 मामले दर्ज कर 85 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।