जयपुर

राजस्थान में पहली बार लंबित पड़े सूचना अधिकार (right to information) आवेदनों (applications) के निस्तारण (disposal) के लिए 25 सितम्बर को आयोजित होगी लोक अदालत (lok adalat)

जयपुर। राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने वर्षों से लंबित चल रहे सूचना अधिकार (right to information) आवेदनों (applications)के निस्तारण (disposal)के लिए लोक अदालत (lok adalat) आयोजित करने का निर्णय लिया है। आयोग ने जयपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े कुल 268 मामलों की सुनवाई के लिए 25 सितम्बर को लोक अदालत की पहल की है। यह पहला मौका है जब लंबित पड़े आवेदन और अपीलों के निस्तारण के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है।

आयोग ने प्राधिकरण के विरूद्ध दायर अपील और मामलों की सूची तैयार कर पक्षकारों को 25 सितम्बर के दिन सुनवाई में उपस्थित होने को कहा गया है। उस दिन मुख्य सूचना आयुक्त डी.बी. गुप्ता सहित सभी पांचों सूचना आयुक्त, जोनवार मामलों की सुनवाई कर निस्तारण करेगें। इन सभी मामलों में जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी आयोग ने तलब किया है और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सूचना अधिकार के मामलों में लोक अदालत का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। राज्य आयोग के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े मामले काफी संख्या में है। इसलिए लोक अदालत आयोजित कर मामलों का निस्तारण किया जाएगा। ताकि नागरिकों को जल्दी राहत मिल सके।

लोक अदालत की तैयारी के संबंध में मुख्य सूचना आयुक्त डी.बी.गुप्ता ने सभी राज्य सूचना आयुक्तों के साथ बैठक की और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में राज्य सूचना आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद बरवड, लक्ष्मण सिंह राठौड़, नारायण बारेठ, शीतल धनकड़ के साथ आयोग की सचिव प्रियंका गोस्वामी, रजिस्ट्रार राधे प्रताप सिंह तथा उप सचिव सुमन मीणा भी मौजूद थे। आयोग ने इस विशेष सुनवाई के लिए शनिवार 25 सितम्बर 2021 का दिन निर्धारित किया है। उस दिन आयोग का नियमित कार्य दिवस भी नहीं है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में माह अप्रेल व मई में आयोग ने जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम एवं राज्य के सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल उदयपुर में इसी तरह लोक अदालत आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन कोरोना की गहनता बढ़ने और लॉक डाउन लगने से उन्हें रद्द करना पड़ा। अब पुन: उस प्रक्रिया को गति दी जा रही है।

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