अदालतदिल्ली

अंतरिम जमानत पर छूटे केजरीवाल की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रहीं, तिहाड़ पहुंचते ही उन्हें मिला अदालत का ये आदेश..

21 दिनों तक अंतरिम जमानत पर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रविवार को तिहाड़ के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। हालांकि उन्होंने बहुत चाहा कि उनकी जमानत की अवधि बढ़ा दी जाए और इसके लिए उन्होंने अदालत में याचिका भी लगाई। उस याचिका में अदालत ने सुनवाई तो की लेकिन फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया। लेकिन केजरीवाल के जेल पहुंचते ही उन्हे एक बुरी खबर मिली। दिल्ली के एक कोर्ट नें ऑनलाइन सुनावई के दौरान कथित शराब घोटाले में उनको पांच जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अंतरिम जमानत समाप्त होने के बाद सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये अदालत में पेश हुए थे। ऑन-ड्यूटी जज संजीव अग्रवाल ने यह फैसला किया।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 10 मई को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें लोकसभा के चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। रविवार, 2 जून को उनकी जमानत अवधि खत्म हो गई थी। यद्यपि उन्होंने मेडिकल आधार अपनी जमानत पर 7 दिन बढ़ाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी।
उधर, स्थानीय कोर्ट के जज ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक अर्जी पर यह आदेश जारी किया। ईडी ने अपनी अर्जी में उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। ईडी ने 20 मई को अदालत में यह अर्जी दी थी, जब केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आये थे। अदालत ने केजरीवाल को पांच जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का उल्लेख करते हुए कहा कि संबद्ध न्यायाधीश, स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत की उनकी अर्जी पर उस दिन आदेश जारी करने वाले हैं।

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