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केंद्र की राजग सरकार (NDA Govt.) के 7 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर कोरोना (Corona) से अनाथ हुए बच्चों के लिए विशेष सरकारी घोषणाएं

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केंद्र में सरकार के सात वर्ष पूर्ण होने की पूर्व संध्या पर बच्चों के लिए कई घोषणाएं की गयीं। इनमें कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया है, केंद्र सरकार ने उनके लिए पीएम  केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा प्रमुख है। इसके तहत 18 साल की उम्र तक के बच्चों को न केवल हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी बल्कि उनके 23 वर्ष के होने पर उन्हें पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपये की राशि एक मुश्त दी जाएगी।

इसके अलावा सरकार ऐसे बच्चों की पढ़ाई का भार सरकार उठाएगी और यदि उनकी उच्च शिक्षा के लिए ऋण लिया गया है तो उस ऋण का ब्याज सरकार पीएम केयर्स फंड से ही अदा करेगी। यही नहीं उन बच्चों को आयुष्यमान भारत योजना के अन्तर्गत 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा जिसका प्रीमियम पीएम केयर्स फंड से ही दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए किये जाने वाले प्रयासों पर सोच-विचार के लिए एक बैठक की थी। इस बैठक के बाद केंद्र सरकार ने बच्चों के साथ उन परिवारों की मदद के लिए भी कई घोषणाएं की जिन्होंने कोरोना के कारण परिवार के लिए कमाऊ सदस्य को खो दिया है। ऐसे परिवारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत पेंशन दी जाएगी।

केंद्र सरकार की ओर से इस योजना के बारे में बताया गया है कि पीएमकेयर्स फंड से ऐसे हर बच्चे के लिए एक कोष बनाया जाएगा। इसमें 10 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। इसके फंड के जरिए 18 साल की उम्र होने तक बच्चे हर महीने एक तय राशि उसके 23 वर्ष के होने तक मदद के तौर पर मिलेगी। इसके बाद उसे यह पूरी रकम एक साथ दे दी जाएगी। योजना के तहत 10 साल से कम उम्र के बच्चों को नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में एडमिशन दिया जाएगा। अगर बच्चे का एडमिशन किसी निजी स्कूल में होता है तो पीएम केयर्स फंड से राइट टु एजुकेशन के नियमों के मुताबिक उसकी फीस दी जाएगी। उन बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म, किताबों और नोटबुक पर होने वाले खर्च के लिए भी भुगतान किया जाएगा।

योजना के तहत बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए भारत में प्रोफेशनल कोर्स या हायर एजुकेशन के लिए ऋण लेने में भी मदद दी जाएगी और इस ऋण का ब्याज पीएम केयर्स फंड से ही दिया जाएगा। इसके विकल्प के तौर पर ऐसे बच्चों को केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोर्स फीस या ट्यूशन फीस के बराबर स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो बच्चे मौजूदा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पात्रता नहीं रखते हैं, उनके लिए उन्हें एक जैसी स्कॉलरशिप मिलेगी।

योजना के अंतर्गतसभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) के तहत लाभार्थी माना जाएगा। उन्हें 5 लाख रुपये का हेल्थ बीमा कवर मिलेगा और 18 साल की उम्र तक इन बच्चों की प्रीमियम राशि का भुगतान पीएम केयर्स फंड से ही किया जाएगा।

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