जेलों में मोबाइल व अन्य सामग्रियों की तलाशी कि लिए चलेगा अभियान
जयपुर। प्रदेश की समस्त जेलों में मोबाइल, सिमकार्ड और अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की रोकथाम के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जाएगा।
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने सभी जिला कलेक्टरों को इसके लिए तलाशी दल गठित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील जेल स्टाफ को एक निश्चित समय के बाद आवश्यक रूप से दूसरी जगह ट्रांस्फर करने के भी आदेश दिए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार जेलों में प्रतिबंधित वस्तुओं की तलाशी के लिए गठित दल का प्रभारी जिले के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को बनाया जाए और तलाशी दल की सुरक्षा के उचित प्रबंध भी हो। इसके लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आरएसी का भी उपयोग किया जा सकता है।
सिंह ने बताया कि जेलों में बंदियों की तलाशी के दौरान वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी और जेल महानिदेशक द्वारा तलाशी दल का पूरा सहयोग किया जाएगा। तलाशी लेने से पूर्व बंदियों को अन्य वार्ड या सिंगल सेल मे बंद किया जाना आवश्यक होगा।
सिंह ने बताया कि जेलों में बंदियों के पास मोबाइल या अन्य प्रतिबंधित सामान पाए जाने पर उनका तत्काल अन्य जेलों में ट्रांस्फर किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में आरोपी बंदी पर केस दर्ज होगा और जेल रिकार्ड में भी इंद्राज किया जाएगा।
शहर के मध्य या नगरीय आवासीय कॉलोनियों के बीच स्थित जेलों में सीमा के बाहर संवेदनशील स्थानों पर स्थानीय प्रशासन या पुलिस द्वारा जेल प्रशासन के सहयोग से सुचारू प्रतिबंध की व्यवस्था जिला कलेक्टर सुनिश्चित करेंगे।
आबादी के बीच स्थित जेलों में अंदर पार्सल बनाकर असामाजिक तत्वों द्वारा फेंके गए मोबाइलों की एफएसएल जांच होगी। इससे जेल में पाए गए लावारिस मोबाइल उपकरणों के उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।