आर्थिकदिल्ली

आज से देश में हो गए ये 5 बड़े बदलाव… एलपीजी के दाम बढ़े तो जीएसटी के बदले नियम

नवंबर महीने की पहली तारीख को एलपीजी यूजर्स को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 103 रुपये तक का इजाफा किया गया है। हालांकि, 14.2 किलो वाले सिलेंडर के दाम यथावत रखे गए हैं।
आज से नवंबर का महीना शुरू हो गया है और हर महीने की तरह ये महीना भी देश में कई बड़े बदलाव लेकर आया है। पहले ही दिन जहां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा होने से बड़ा झटका लगा है, तो वहीं जीएसटी के नियम भी बदले हैं। आज से हुए ये बदलाव सीधा आपकी जेब पर असर डालने वाले हैं। आइए ऐसे ही 5 बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं।
पहला बदलाव: एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी की कीमतों में संशोधन करती हैं। फेस्टिव सीजन में बीते 30 अगस्त को 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती करते हुए सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी थी, लेकिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ीं। इस महीने की पहली तारीख यानी 1 नवंबर, 2023 से फिर बड़ा झटका लगा है और 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 103 रुपये तक का इजाफा किया गया है। दिवाली से पहले गैस की कीमतों में ये बढ़ोतरी कॉमर्शियल यूजर्स की जेब पर भारी पड़ेगी।
आईओसीएल की वेबसाइट के मुताबिक, आज से 19 किलोग्राम वाला वाला कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर राजधानी दिल्ली में 1,833 रुपये से मिलेगा, जो कि पहले 1731 रुपये में मिल रहा था। अन्य महानगरों की बात करें तो मुंबई में इसकी कीमत बढ़कर 1785.50 रुपये हो गई है, जो पहले 1684 रुपये का था। वहीं कोलकाता में 1839.50 रुपये की जगह अब 1943.00 रुपये का बिकेगा, तो वहीं चेन्नई में इसकी कीमत 1999.50 रुपये हो गई है, जो अब तक 1898 रुपये थी।
दूसरा बदलाव: जेट फ्यूल सस्ता
नवंबर की शुरुआत के साथ दूसरा बड़ा बदलाव हवाई यात्रियों के लिए है। जी हां, लगातार बढ़ रहे एयर टर्बाइन फ्यूल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला थम गया है। एक के बाद एक लगातार बढ़ोतरी के बाद 1 नवंबर 2023 को आखिरकार ओएमसीएस ने एटीएफ के दाम में 1074 रुपये प्रति किलोलीटर घटा दिए हैं। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं।
तीसरा बदलाव: जीएसटी चालान
आज से तीसरा बड़ा बदलाव जीएसटी से संबंधित है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के मुताबिक 1 नवंबर 2023 से 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का कारोबार करने वाले कारोबारियों को 30 दिनों के भीतर ई-चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करने का ऐलान किया था, ये नियम कारोबारियों पर आज से लागू हो गया है।
चौथा बदलाव: बीएसई पर ट्रांजैक्शन
शेयर बाजार के 30 शेयरों वाले बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बीते अक्टूबर महीने में इक्विटी के डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रांजेक्शंस पर शुल्क बढ़ाने का एलान किया था और ये बदलाव भी आज 1 नवंबर, 2023 से लागू हो गया है। इसका असर शेयर बाजार निवेशकों पर पड़ेगा और पहली तारीख से लेन-देन पर उन्हें अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा।
पांचवां बदलाव: दिल्ली में इन बसों पर रोक
बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली-एनसीआर में एक नवंबर से बीएस-3 और बीएस-4 डीजल बसों की एंट्री पर बैन किया गया है। अब दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से आने वाली ऐसी डीजल बसें राजधानी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। अब केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी एवं भारत स्टेज (बीएस-6) बसों को ही दिल्ली में एंट्री मिल सकेगी।
बीमाधारकों के लिए केवाईसी अनिवार्य
इन पांच बड़े बदलावों के साथ ही देश में और भी कई नियम बदले हैं, जिनमें एक बीमाधारकों से जुड़ा हुआ है। पहली तारीख से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी बीमाधारकों के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दिया है।
15 दिन रहेंगी बैंकों की छुट्टियां
इसके अलावा बैंकिंग से जुड़ी खबर की बात करें तो नवंबर महीने में छुट्टियों की भरमार के चलते 15 दिन बैंक हाॅलिडे घोषित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, नवंबर महीने में दिवाली, छठ पूजा, भाई दूज और गुरुनानक जयंती समेत कई त्योहार और आयोजन हैं। बैंक हॉलिडे विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं और इन दिनों पर आप अपने काम आॅनलाइन बैंकिंग के जरिए निपटा सकते हैं।

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