जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को जयपुर, जोधपुर और कोटा में नवसृजित 6 नगर निगमों के चुनावों को 31 अक्टूबर तक कराने की अनुमति दे दी है। इन निगमों के चुनाव 31 अगस्त तक कराने थे।
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिए। सरकार ने चुनाव कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय मांगा था, लेकिन न्यायालय ने 31 अक्टूबर का समय दिया और कहा कि वह परिस्थितियों को देखते हुए दोबारा प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं।
हाईकोर्ट ने 18 मार्च को आदेश जारी कर इन 6 नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रेल से आगामी 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए थे। । इसके बाद 28 अप्रेल को इस अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया था।
प्रार्थना पत्र में सरकार की ओर से कहा गया है कि फिलहाल कोरोना संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। प्रदेश में रोजाना सैंकड़ों मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में महामारी के चलते चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। इसलिए चुनाव कराने की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ाया जाए।
सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर तक पंचायत की शेष सीटों पर चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में निगम चुनाव भी अक्टूबर तक कराए जा सकते हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सरकार को 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने की छूट दी।