प्रदेश में धार्मिक आयोजनों पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। राज्य सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सार्वजनिक रूप से धार्मिक कार्यक्रम आयोजन पर रोक लगा दी है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण फैलाव में वृद्धि को देखते हुए गृह विभाग के आदेश के तहत जारी की गयी गाइडलाइन में होली और शब-ए-बारात के अवसर पर 28 एवं 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों यथा ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क, बाजार और धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में गृह विभाग ने बुधवार के आदेश जारी कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि 21 मार्च को कोरोना गाइडलाइन में होली त्यौहार घरों मे मनाने के लिए आमजन से अपील की गई थी। देश के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सहित अन्य राज्यों ने भी कोरोना की दूसरी लहर से संक्रमण फैलाव में वृद्धि को रोकने के लिए होली एवं शब-ए- बारात के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है।
राज्य सरकार ने भी लोगों को घर पर ही होली एवं शब-ए-बारात के आयोजन करने की अपील करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी है। सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होकर होली खेलने एवं शब-ए-बारात का सार्वजनिक आयोजन करने की इजाजत नहीं है। भीड़ इकठ्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट्स व पुलिस आयुक्त जयपुर एवं जोधपुर को उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर दंण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है।