राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव के दौरान 7 विधानसभा क्षेत्रों में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता घर पर रहकर ही वोट डालने के लिए निर्धारित प्रपत्र 12डी में 23 अक्टूबर बुधवार तक बीएलओ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने सम्बंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र मतदाताओं को आवेदन के आधार पर नियमानुसार होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के लिए चुनाव प्रक्रिया को समावेशी और अधिकतम मतदाताओं की भागीदारी के लिए सुलभ बनाना आवश्यक है।
महाजन के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर होम वोटिंग के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपचुनाव के लिए निर्धारित प्रपत्र 12डी में आवेदन बुधवार तक किए जा सकते है। सोमवार तक होम वोटिंग के लिए कुल 2,431 मतदाताओं की ओर से बीएलओ के माध्यम से आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनमें 85 वर्ष से अधिक आयु के 1,663 और 768 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं।
शतायु मतदाता सम्मान कार्यक्रम
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की पहल पर बीते दिनों राजस्थान में 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं का अभिनन्दन किया गया। एक अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर राज्य में कुल 11,164 शतायु मतदाताओं का सम्मान किया गया।
महाजन ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों द्वारा विभिन्न चुनावों के दौरान मतदान के जरिए निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का सम्मान करने के साथ ही नई पीढ़ी को मतदान के प्रति जागरूक करना है। निर्वाचन विभाग की ओर से वृद्धजनों का अभिनन्दन करने पर उनके परिजनों, पड़ोसियों सहित अन्य युवाओं को भी मतदान के जरिए लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, सम्मान कार्यक्रमों की श्रृंखला जिला एवं ब्लॉक से लेकर बूथ स्तर तक आयोजित हुई, जिसमें वृद्ध मतदाताओं को शाल, श्रीफल और अभिनन्दन पत्र भेंट किए। इस दौरान कई मतदाता, जो शारीरिक स्थिति के कारण पोलिंग बूथ आदि सार्वजनिक स्थान पर नहीं आ सके, उनको बीएलओ एवं अन्य अधिकारियों ने घर पर जाकर अभिनन्दन-पत्र भेंट किए गए।
प्रदेश की सात विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर इन क्षेत्रों में 11 नवंबर को शाम 6 बजे से लेकर 13 नवंबर शाम 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया है।
सूखा दिवस घोषित
वित्त (आबकारी) विभाग के संयुक्त शासन सचिव जसवंत सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार झुंझुनू, रामगढ़ (अलवर), दौसा, देवली-उनियारा (टोंक), खींवसर (नागौर) सलूंबर (उदयपुर) एवं चौरासी (डूंगरपुर) विधानसभा क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 11 नवंबर को शाम 6 बजे से, 13 नवंबर को शाम 6 मतदान समाप्ति तक इन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और इनके तीन किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में सूखा दिवस रहेगा।
पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित मतदान केंद्र के क्षेत्र में भी सूखा दिवस रहेगा। साथ ही मतगणना दिवस 23 नवंबर, 2024 को जिला मुख्यालय झुंझुनू, अलवर, दौसा, टोंक, नागौर, उदयपुर एवं जिला डूंगरपुर की नगरपालिका या नगर परिषद क्षेत्र में भी सूखा दिवस घोषित किया गया है।