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राजस्थानः नये दिशानिर्देश (New Guidelines) के अनुसार शहरी क्षेत्रों में विद्यालय (Schools) 30 जनवरी तक बंद, विवाह समारोहों (marriage ceremonies) में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे

राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने और अधिक कड़े नये दिशानिर्देश (new guidelines)  जारी किये हैं। आज रविवार, 9 जनवरी 2022 को जारी नये दिशानिर्देशों के मुताबिक बाजार अब से रात आठ बजे तक खुलेंगे। सभी शहरी क्षेत्रों में सभी विद्यालय (schools)  30 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में विवाह संबंधी समारोहों (marriage ceremonies) में शामिल होने वालों की संख्या 50 तक सीमित कर दी गई है। अलबत्ता ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह से लेकर अन्य सार्वजनिक समारोहों में यही संख्या 100 रहेगी।

राजस्थान सरकार ने एक सप्ताह में ही तीसरी बार नये दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कोविड दिशानिर्देशों  के अनुसार पढ़ाई जारी रहेगी लेकिन इस संदर्भ में पूर्व में जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना की जायेगी। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री व प्रसाद लेकर नहीं जाया जायेगा। धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। इसके अलावा राज्य में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा यानी शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।


दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि केवल शहरी क्षेत्रों में स्कूल बंद करने का प्रावधान रखा गया है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खुले रहेंगे। केवल 10 से 12वीं के विद्यार्थी टीकाकरण के बाद और अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद स्कूल और कोचिंग संस्थान जा सकेंगे। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अपने-अपने संस्थानों में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए संस्थानों को कम से कम दो गज की दूरी पर बैठने की व्यवस्था करनी होगी और जिन महाविद्यालयों में कॉलेजों में दो गज की दूरी रखने लायक बैठक व्यवस्था नहीं होगी, वहां 50 फीसदी विद्यार्थी ही कक्षा में बुलाये जा सकेंगे।

नये दिशानिर्देशों के मुताबिक रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुलेंगे किंतु वहां 50 फीसदी सीटों की क्षमता के अनुसार बही भोजन खिलाया जा सकेगा। होम डिलीवरी यद्यपि 24 घंटे जारी रहेगी। इसी तरह संपूर्ण राज्य में सिनेमा, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, एम्यूजमेंट पार्क आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। इनमें भी केवल वही लोग जा सकेंगे जिन्हें पूर्व में टीके की दोनों डोज लग चुकी होंगी। सरकार ने आग्रह किया है कि निकट भविष्य में मकर सक्रांति और लोहड़ी को त्योहार आने वाले हैं और इन त्योहारों को घर पर ही रहकर मनाना होगा।

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राज्य के जिन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिविटी होने वालों की दर 10 प्रतिशत से ज्यादा है, वहां जिला कलेक्टर को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में लगाई गई पाबंदियों के अलावा अन्य पाबंदियां भी लगाने का अधिकार रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों में कलेक्टरों को संक्रमण के फैलाव के अनुसार को रेड, येलो, ग्रीन क्षेत्रों या जोनों में विभाजित करना होगा। शहर में जहां 1 लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस हैं, उसे रेड जोन में रखा जाएगा, जहां 51 एक्टिव केस, वह येलो जोन में रहेगा और इसी तरह 1 लाख की जनसंख्या पर 50  या इससे कम एक्टिव केस वाला क्षेत्र ग्रीन जोन होगा। इसी तरह, जिस गांव में 20 एक्टिव केस होंगे, वह रेड जोन में माना जाएगा। 20 से कम एक्टिव केस पर येलो जोन होगा। जिस गांव में एक भी केस नहीं होगा, उसे ग्रीन जोन में ही रखा जाएगा। गांव में एक भी केस हुआ, तो उसे येलो जोन में गिना जाएगा।

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