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Rajasthan: उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य में एक साथ 95 फर्मों पर की कार्यवाही, राज्य भर में 1,53,500 रुपये का वसूला जुर्माना

राजस्थान के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दीपावली के त्योहार के मद्देनजर चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में एक दिन में 95 फर्मों पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 08 फर्मों पर तथा 45 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नहीं पाये गये। टीमों ने फर्मों के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्यवाही कर 1 लाख 53 हजार 500 रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।
प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान 30 अक्टूबर तक नियमित रूप से चलाया जायेगा। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिए प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है। किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशी देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की शुद्धता, गुणवता, मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है। इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता हैल्पलाइन एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बैकिंग, ड्रग्स एवं मेडिसिन, विद्युत, फूड, पेट्रोलियम, इंश्योरेंस, टेलिकॉम जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मिली शिकायतों पर कार्यवाही करती है।
राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नंबर 18001806030 एवं 14435 एवं वाट्सएप नंबर 7230086030 पर शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता हैल्पलाइन शिकायत दर्ज करने के साथ ही परामर्श सलाह एवं मार्गदर्शन का काम भी करती है।

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