आवश्यक वस्तुओं की एमआरपी से अधिक कीमत एवं मुनाफाखोरी जैसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए चलाये जा रहे अभियान के दौरान विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा गुरुवार, 20 मई को 18 मेडिकल स्टोर और 25 किराना दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 14 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 55 हजार रुपये की पेनल्टी लगाई गई।
उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि भीलवाड़ा जिले में उमराव मेडिकल पर एन-95 मार्का मास्क के पैकेट पर डिक्लेरेशन नहीं होने के कारण 21 मास्क जब्त कर 5 हजार रुपये की पेनल्टी लगाई गई। झालावाड़ जिले में ओम एंटरप्राइजेज, फॉरेस्ट रोड एवं राजेश फार्मा मामा भांजा चौराहा द्वारा बेचे जाने वाले ऑक्सीमीटर के पैकेट पर डिक्लेरेशन नहीं होने पर पल्स ऑक्सीमीटर के 7 नग तथा मास्क (एन95 मार्का) के 8 नग जब्त करते हुए 7.5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। भारत मेडिकल एजेंसी, एसआरजी हॉस्पिटल द्वारा एन-95 मार्का मास्क पैकेट पर बिना डिक्लेरेशन के बेचे जाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
कोटा जिले में में श्याम मेडिकल स्टोर, नामदेव मेडिकल एवं शुभम मेडिकल पर ऑक्सीमीटर के पैकेट पर डिक्लेरेशन नहीं होने पर प्रत्येक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर एक-एक ऑक्सीमीटर जब्त किए गए। सिरोही में सागर मेडिकल स्टोर पर मास्क के पैकेट पर डिक्लेरेशन नहीं होने पर 2 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जोधपुर में नर्सिंग मेडिकल तथा हनुमान मेडिकल पर ऑक्सीमीटर के पैकेट पर डिक्लेरेशन नहीं होने पर प्रत्येक पर 2.5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
अजमेर में गुरमीत जनरल स्टोर पर हल्दी, मिर्ची के पैकेट तथा पंकज जनरल स्टोर पर बटर टोस्ट और मास्क के पैकेट पर डिक्लेरेशन नहीं होने पर प्रत्येक पर 2.5 हजार का जुर्माना लगाया गया। बूंदी में प्रकाश किराना स्टोर तथा त्रिलोक किराना स्टोर मायजा, केशोरायपाटन पर मिर्ची पाउडर को एमआरपी से अधिक मूल्य पर विक्रय किये जाने पर प्रत्येक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।