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राजस्थानः पर्यटन इकाइयों को औद्योगिक इकाइयों की नगरीय विकास कर से छूट

राजस्थान में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के तहत पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने से राज्य में स्थित 500 वर्ग गज की पर्यटन इकाइयों को औद्योगिक इकाइयों की तरह नगरीय विकास कर से छूट प्राप्त हो सकेगी। इस संबंध में नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने पत्रावली पर स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उल्लेखनीय है कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 बजट में घोषणा की थी कि कई वर्षो से पर्यटन क्षेत्र उद्योग का दर्जा देने की मांग की जाती रही है। वर्ष 1989 से अब तक कई तरह की घोषणाएं की गई है लेकिन वास्तविक रूप से उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाया। अतः अब इस क्षेत्र को सम्बल प्रदान करने के दृष्टिगत पर्यटन एवं हॉस्पिटिलिटी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पूर्ण मान्यता देने की भी घोषणा की गई है।

अब इससे भविष्य में इस क्षेत्र पर औद्योगिक मानदंड के अनुसार ही राजकीय शुल्क व कर देय होंगे। इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने बजट घोषणा के अनुरूप 500 वर्ग गज क्षेत्रफल की पर्यटन इकाइयों को औद्योगिक इकाइयों की तरह नगरीय विकास कर से छूट प्रदान कर बड़ी राहत प्रदान की है। कोरोना के दौरान प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र पर काफी विपरित प्रभाव पड़ा था। राज्य सरकार द्वारा दी गई इस छूट से पर्यटन क्षेत्र को बड़ा लाभ होगा।

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