क्राइम न्यूज़जयपुर

सचिन गुट के कांग्रेस विधायक सोलंकी को मिली एक साल सजा के साथ 55 लाख का जुर्माना, चेक बाउंस का था मामला

पायलट गुट के कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी मुश्किल में फंस गए हैं। दरअसल कोटपुतली बहरोड़ जिले की बहरोड़ एसीजेएम-3 कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में चाकसू के विधयक को एक साल की सजा के साथ साथ 55 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। इसमें से 54 लाख रुपये परिवादी मोहर सिंह यादव को देना होगा जबकि एक लाख रुपये कोर्ट में जमा किया जायेगा। सोलंकी पहले भी कई मामलों में चर्चित रह चुके हैं।
जानिए मामला
मामला 8 साल पुराना है . परिवादी के वकील भूप्रेंद्र प्रजापत के मुताबिक मोहर सिंह यादव रिटायर्ड पीटीआई की ओर से 2015 में 35 लाख रुपये चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को जयपुर में किसी जमीन के पट्टे दिए गए थे। बाद में वेद प्रकाश सोलंकी ने उनको जयपुर में न कोई प्लॉट दिलाया और न उनकी रकम लौटाई।
सोलंकी का चेक हुआ बाउंस
मामला बढ़ने पर सोलंकी ने पीड़ित मोहर सिंह यादव को एक चेक दिया था।वह चेक बैंक में लगाने के बाद बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित मोहर सिंह यादव ने कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आज फैसला सुनाया है। इसमें कोर्ट ने विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 55 लाख रुपये के आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

पहले भी सोलंकी रह चुके हैं विवादों में
गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ बीते मई माह में जयपुर में भी एक महिला ने 4.56 हेक्टेयर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि विधायक सोलंकी ने चैक दिखाकर उसकी जमीन अपनी नाम करवा ली। हालाँकि सोलंकी के अनुसार उन्हें पायलट के साथ खड़े होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है ,वे डरेंगे नहीं ।यह केस उन्हें बदनाम करने के लिए उक्त महिला पर दबाव बनाकर दर्ज कराया गया है।

Related posts

रक्तकोष फाउंडेशन (Raktkosh Foundation) को चिकित्सा मंत्री (Medical Minister) ने किया सम्मानित (honored)

admin

होली पर राजस्थान सरकार की रहेगी कोरोना पर नजर

admin

छह निगमों में प्रशासक नियुक्त

admin