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सामाजिक कार्यक्रमों में अब शामिल हो सकेंगे 100 लोग

जयपुर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कोविड संक्रमण से बचाव को ध्यान मे रख कर लोगों के एकत्रित होने एवं भीड़ को प्रतिबंधित करने के संबंध में जारी गाईलाइन्स में संशोधन किया है।

आदेश के अनुसार किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में लोगों की अधिकतम संख्या 100 तक हो सकती है, लेकिन कार्यक्रम में सामाजिक दूरी तथा फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

आयोजनकर्ता आयोजन स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश तथा सेनेटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही आयोजन स्थल पर रेलिंग, दरवाजों के हेंडिल, कॉमन सरफेस, फर्श आदि को निरंतर सेनेटाइज कराना आवश्यक होगा।

आदेश के अनुसार उपरोक्त शर्तों में से किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। इन गाईलाइन्स की क्रियान्विति जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियोंं द्वारा कराई जाएगी।

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