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बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर जोधपुर में धारा 144 लागू

बढ़ते कोरोना मामलों की आशंका के मद्देनजर राजस्थान के जोधपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस धारा के तहत 23 मार्च तक निषेधाज्ञा जारी रहेगी। किसी भी स्थान पर पांच से एधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे और विवाह समाराहों में 200 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए उपखंड अधिकारी से अनुमति लेनी होगी और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति को ही शामिल होने की अनुमति मिल सकेगी। शैक्षणिक संस्थानों के साथ आवश्यक सेवाओं को फिलहाल इस धारा 144 से मुक्त रखा गया है।

  • प्रशासनिक स्तर पर जानकारी दी गई है कि जोधपुर मे कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं और इसीलिए फिर से सख्ती शुरू की जा रही है। जोधपुर में अब तक 60, 690 कोरोना के मरीज मिले हैं और 874 की मौतें हो चुकी हैं। पहली जनवरी से लेकर अब तक  1253 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 21 की जानें जा चुकी है। इन हालात के मद्देनजर कोरोना तेज रफ्तार से फैले, इसे रोकने के लिए जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है।

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