अदालतलखनऊ

फ़र्ज़ी आर्म्स लाइसेंस मामले में मुख़्तार अंसारी को एक बार फिर आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने के फर्जी आर्म लाइसेंस के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, इसके साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बुधवार की दोपहर विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश उपाध्याय की अदालत में मुख्तार अंसारी को सजा पर सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान मुख्तार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से जुड़ा रहा। तीन बजे माफिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई
क्या है मामला?
जून 1987 में गाजीपुर में दोनाली बंदूक का लाइसेंस लेने में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस जारी हुआ था। यह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में तत्कालीन आयुध क्लर्क गौरी शंकर श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी को दोषी बनाया था। इनमें आयुध क्लर्क गौरीशंकर श्रीवास्तव की साल 2021 में हो मौत हो चुकी है।
इन धाराओं में दोषी करार
इस मामले में वाराणसी जिले की MP MLA Court ने सुनवाई के बाद माफिया मुख्तार अंसारी को आईपीसी की धारा में धारा 428, 467, 468, 120 बी और 30 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। वहीं धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दोषमुक्त कर दिया।
वो सात मामले जिनमे मिल चुकी है मुख़्तार को सजा

1सरकारी कर्मी को धमकाने के मामले में 21 सितंबर 2022 को तीन साल सजा सुनाई गई।

2. हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 23 सितंबर 2022 को दो साल कैद की सज़ा हुई।

3. गैंगस्टर एक्ट में 15 दिसंबर 2022 को दस साल की कैद की सज़ा।

4. गैंगस्टर एक्ट में 29 अप्रैल 2023 को दस साल की कैद की सज़ा।

5. आलमबाग थाने में दर्ज जेलर को धमकाने में सात साल की सज़ा।

6. चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में 5 जून 2023 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।

7. रुंगटा परिवार को बम से उड़ाने की धमकी देने में 15 दिसंबर 2023 को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई

बता दें कि फर्जी लाइसेंस मामले में मुख्तार के खिलाफ यह 8वां मामला है जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।इससे पहले मुख्तार अंसारी को सात मामलों में सजा हो चुकी है। इन सात मामलों में से तीन मामलों पर सजा वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ही सुनाई थी।

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