जयपुर

कोरोना की गाइडलाइन में नए निर्देश, शादियों में मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 की

जयपुर। राजस्थान सरकार ने कोरोना गाइडलाइन में 22 दिन में ही नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब प्रदेश में शादियों में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी है। शहर और गांव दोनों में यह संख्या बराबर रहेगी। शादी समारोह में 100 लोगों की लिमिट में बैंड वालों को अलग रखा गया है। गृह विभाग के यह निर्देश 24 जनवरी से लागू होंगे।

उल्लेखनीय है कि कोरोना के मामले और मौतें दोनों बढ़ रही हैं। बावजूद सरकार ने शादियों में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या बढ़ाने की छूट दी है। पुरानी गाइडलाइन में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लोगों की छूट दी थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में की शादियों में 50 लोगों की लिमिट थी।

शहरी क्षेत्रों में वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पहले की तरह ही रहेगा। हालांकि हर दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रदेश भर में लागू होगा। वीकेंड कर्फ्यू में 14 कैटेगरी को पहले दी गई छूट जारी रहेगी। किराना की दुकानें, फल-सब्जी मंडी और इसकी दुकानें, दूध डेयरी, मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी।

चस्पा करनी होगी सूचना
1 फरवरी से सभी बाजारों, दफ्तरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपने यहां काम करने वालों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की सूचना सार्वजनिक रूप से बोर्ड पर लगानी होगी। जिन दफ्तरों, बाजारों और प्रतिष्ठानों पर यह सूचना चस्पा नहीं होगी, उनके खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी।

बुकिंग रद्द करने पर रिफंड देना होगा
नई गाइड लाइन में यह प्रावधान किया गया है कि कोरोना के कारण कोई होटल या मैरिज गार्डन की बुकिंग रद्द करवाता है या डेट आगे करता है तो पैसा रिफंड करना होगा।

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