जयपुर जिले में मेडीकल ऑक्सीजन गैस सिलेण्डर की निर्बाध आपूर्ति बनाये रखने के लिये जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा की अध्यक्षता में जिला कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपूर्तिकर्ताओं को चेतावनी दी गई कि यदि किसी भी आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्देशों की अनुपालना नहीं की गई तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
नेहरा ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की दर तेजी से बढ़ने के कारण मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में काफी वृद्धि हुई है इसके लिये आवश्यक है कि मेडिकल ऑक्सीजन की सतत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा गैस सिलेण्डर की सप्लाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए, इसके लिये सभी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्राथमिकता के साथ कार्य किया जाना चाहिए।
नेहरा ने सहायक औषधि नियंत्रक को निर्देश दिये कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु आपातकालीन परिस्थिति में उपयोग करने हेतु कम से कम 300 डी-टाइप मेडिकल ऑक्सीजन गैस सिलेण्डर का बफर स्टॉक रखना सुनिश्चित करे। इसके साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिती में उपयोग करने हेतु जिले में ऐसे फैक्ट्री, कारखाने, उद्योग, जिसमें मेडिकल ऑक्सीजन गैस का उत्पादन किया जाता हैं को चिन्हित कर सूची बनाकर तैयार रखा जााए ताकि आवश्यकता होने पर अधिग्रहण किया जा सके।