जयपुर

राजस्थान सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन, 5वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां बुधवार से होगी शुरू

जयपुर। देशभर के साथ प्रदेश में भी कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में गिरावट को देखते हुए राजस्थान के गृह विभाग ने रविवार को आदेश जारी कर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के समस्त निजी एवं सरकारी विद्यालयों की कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दे दी है। विद्यार्थियों को माता-पिता/अभिभावक की लिखित सहमति के बाद ही अध्ययन के लिए परिसर में आने की अनुमति होगी। ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा को निरन्तर जारी रखा गया है। गृह विभाग के आदेश 16 फरवरी, 2022 से लागू होंगे।

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूर्व में जारी समस्त दिशा-निर्देश, आदेश एवं संशोधित आदेशों द्वारा लगाए गए समस्त प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया गया है और नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत

• सम्बन्धित संस्था प्रधान/समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख/अन्य संस्थानों के संचालक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक आदि संस्था के सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से यह घोषणा चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे कि कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई जा चुकी है तथा कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई गई है। उल्लंघन पाये जाने पर उपरोक्त के विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

• विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर एयरपोर्ट कोविड टीम द्वारा आवश्यक रूप से RT-PCR जांच करना अनिवार्य होगा। RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जाएगा।

• घरेलू हवाई यात्रा/ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्र्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट/ RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर RT-PCR जांच करवाना अनिवार्य होगा। RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जाएगा।

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