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राजस्थानः मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन की तिथि 7 मई तक बढ़ाई गई

माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 मई 2022 कर दी गई है। अब प्रदेश के वो सभी परिवार जिनका या तो योजना में रजिस्ट्रेशन नही हुआ है या योजना में जिनकी बीमा अवधि 30 अप्रैल 2022 को खत्म हो गई थी, वे सभी 7 मई 2022 तक 850 रुपये में नजदीकी ई-मित्र केन्द्र के या स्वयं अपनी एसएसओ आईडी से योजना में अपना और अपने परिवार का पंजीकरण करवा सकते है। राज्य सरकार द्वारा योजना में सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर भी 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है, साथ ही अब लिवर, हार्ट,  किडनी,  बोनमेरो ट्रांसप्लांट, कॉकलियर इम्प्लांट, घुटना प्रत्यारोपण , नितंब प्रत्यारोपण जैसे महंगे इलाज भी योजना में अब निःशुल्क उपलब्ध है। इन नये इलाज के जुड़ने के साथ ही अब योजना में पैकेज भी 1597 से बढ़कर 1633 हो गए है। योजना से अब तक प्रदेश के 12 लाख से अधिक लोग निःशुल्क इलाज से लाभान्वित हो चुके है। प्रदेश के लोगो को उनके घरों के पास ही गुणवत्तापूर्ण इलाज निःशुल्क मिलें इसके लिए योजना से लगातार प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है। योजना से अब तक प्रदेश के 807 सरकारी और 755 निजी अस्पताल जुड़ चुके है।

योजना में पंजीकृत परिवारों को 5 लाख रुपये का निशुल्क दुर्घटना बीमा भी

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारो को दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे और बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थाई पूर्ण क्षति होने पर पांच लाख रूपये तक का आर्थिक सम्बल प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्य की सड़क दुर्घटना में, छत से गिरने के कारण, मकान के ढहने से, डूबने से, रासायनिक द्रव्यों छिड़काव के कारण, बिजली के झटके तथा जलने से होने वाली मृत्यु/क्षति पर योजना का लाभ देय होगा।

बीमा योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर ₹5 लाख, दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ एवम एक पैर या एक हाथ व एक आंख या एक पैर एवम एक आंख की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रुपए तथा तथा दुर्घटना में हाथ पैर आंख की पूर्ण क्षति पर 1.5 लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा। योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा।

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