जयपुर

पटाखे बेचने पर 10 हजार व पटाखे चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना

जयपुर। राजस्थान सरकार ने राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत राज्य में पटाखे बेचने और पटाखे चलाने पर पाबंदी लगाई है। इस संदर्भ में सरकार की ओर से आज जारी अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई पटाखे बेचता पाया गया तो उस पर 10 हजार रुपए और कोई पटाखे चलाता पाया गया तो उसे 2000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।

दीपावली पर भारी मात्रा में पटाखे बेचे और चलाये जाते हैं, जिससे प्रदूषण होता है और प्रदूषण से कोरोना पीड़ित व कोरोना के संभावित मरीजों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके मद्देनजर दीपावली के सीजन में पटाखों को बेचने और चलाने पर पाबंदी लगाई गई है।

Related posts

‘आईस्टार्ट राजस्थान’ ने दिया नए उद्यमियों को सपनों का आसमान

admin

सुधांश पंत होंगे राजस्थान के नए मुख्य सचिव! राज्य सरकार के कहने पर केन्द्र ने लौटाई सेवाएं

Clearnews

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड (New Zealand) को भारत (India) ने दूसरे टेस्ट (second test) में चटाई धूल

admin