जयपुर। राजस्थान सरकार ने राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत राज्य में पटाखे बेचने और पटाखे चलाने पर पाबंदी लगाई है। इस संदर्भ में सरकार की ओर से आज जारी अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई पटाखे बेचता पाया गया तो उस पर 10 हजार रुपए और कोई पटाखे चलाता पाया गया तो उसे 2000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।
दीपावली पर भारी मात्रा में पटाखे बेचे और चलाये जाते हैं, जिससे प्रदूषण होता है और प्रदूषण से कोरोना पीड़ित व कोरोना के संभावित मरीजों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके मद्देनजर दीपावली के सीजन में पटाखों को बेचने और चलाने पर पाबंदी लगाई गई है।