जयपुर

रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स (registered startups) को बिना टेंडर (tender) प्रक्रिया दिए जा सकेंगे 15 लाख तक के कार्यादेश (work orders)

राज्य में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स (registered startups) को विभिन्न विभागों में चयनित कार्यों के लिए 15 लाख रुपये तक के कार्यादेश (work orders) बिना टेंडर (tender) प्रणाली के दिये जा सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से स्टार्टअप्स के माध्यम से स्वरोजगार की राह अपनाने वाले युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। उल्लेखनीय है कि स्टार्टअप्स की गतिविधियों से जुड़े युवाओं को अपने कौशल और प्रतिभा के अनुरूप करियर को आगे बढ़ाने के उचित अवसर प्रदान करने के लिए गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में इस संबंध में घोषणा की थी।

Related posts

क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों की धोखाधड़ी से बचाने के लिए जरूरत हुई तो कानून भी बनाएंगेः मुख्यमंत्री गहलोत

admin

प्रदेश में आरटीपीसीआर टेस्ट को प्राथमिकता

admin

जागरुकता रैली से दिया कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश

admin