दिल्लीप्रशासन

फेमिली पेंशन नियमों में बदलाव के मुताबिक अब पति की जगह बच्चों को नॉम‍िनेट करने का अधिकार होगा महिला कर्मचारी को

सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने पेंशन नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत महिला कर्मचारी पारिवारिक पेंशन के लिए अपने पति की जगह बच्चे/बच्चों को नामांकित कर सकती हैं। यदि किसी महिला कर्मचारी की वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही है तो वह अपनी फॅमिली पेंशन के लिए पति की बजाय बच्चों को नॉमिनेट करने की अधिकारिणी है।
क्या है पेंशन के नियम
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 के तहत सरकारी कर्मचारियों या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाता है।यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का पति या पत्नी जीवित है, तो पारिवारिक पेंशन पर पहला अधिकार उसके पति या पत्नी का होता है।
परन्तु अब ऐसा जरुरी नहीं होगा क्योंकि विशेष परिस्थितियों के लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया है।
क्या है ये बदलाव
इस बदलाव के तहत महिला कर्मचारी पारिवारिक पेंशन के लिए अपने पति की जगह बच्चे/बच्चों को नामांकित कर सकती हैं। DoPPW द्वारा किए गए बदलावों से महिला सरकारी कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन उसके पति से पहले उसके बच्चे को वितरित की जा सकेगी।
पारिवारिक पेंशनर का नाम बदलने की अनुमति
DoPPW सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, “अगर कोई महिला सरकारी कर्मचारी अपने पति के खिलाफ कोई याचिका दायर करती है, तो उसकी पारिवारिक पेंशन पति के बजाय बच्चे को हस्तांतरित की जा सकती है।”
DoPPW ने तलाक और घरेलू हिंसा के मामलों से निपटने के लिए पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। DoPPW सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि यह नियम तब लागू होगा जब पति दहेज या घरेलू हिंसा से संबंधित मामले में हो या अदालत में तलाक दायर किया गया हो। यदि पति पर आईपीसी के तहत कोई मामला दर्ज है, तो पारिवारिक पेंशन के नामांकित व्यक्ति को बदलने की अनुमति है।
महिला कर्मचारी को लिखित अनुरोध करना होगा
विभाग के आदेश में कहा गया है कि एक महिला कर्मचारी संबंधित कार्यालय प्रमुख को लिखित रूप में अनुरोध कर सकती है कि उसकी मृत्यु की स्थिति में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, तलाक मामले की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उसके पति की बजाय पात्र बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सलाह पर किया बदलाव
डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा कई मंत्रालयों और विभागों से सलाह मांगी गई थी कि क्या एक महिला सरकारी कर्मचारी को वैवाहिक स्थिति में अपने पति या पत्नी के स्थान पर पारिवारिक पेंशन के लिए बच्चों को नामांकित करने की अनुमति दी जा सकती है… फिर पेंशन नियमों में बदलाव का फैसला लिया गया।
DoPPW के मुताबिक, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सलाह पर यह बदलाव किया गया है। एक महिला कर्मचारी अपने कार्यालय के प्रमुख से लिखित रूप में अनुरोध कर सकती है कि उसकी मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसके पति या पत्नी के बजाय बच्चों को किया जाए।

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