अदालतदिल्ली

राज्यसभा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग उठाई

देश में डॉ सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे राजनेता हैं जो किसी भी स्तर के अधिकारी या नेता के विरुद्ध खुलकर और प्रमाण सहित बोलने का साहस दिखाते रहे हैं। विशेषतौर पर वे कांग्रेस के लिए तो सिरदर्द ही साबित होते रहे हैं। इस बार उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि वह गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने का निर्देश जारी करे। इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ वेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि राहुल गांधी ने वर्ष 2003 में यूनाइटेड किंगडम में बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी रजिस्टर्ड की हुई थी। इस कंपनी में राहुल गांधी डायरेक्टर और सेक्रेटरी थे. स्वामी का कहना है कि वर्ष 2005 से 2006 के कंपनी का सालाना रिटर्न भरा गया था जिसमें राहुल गांधी ने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश नागरिक के तौर पर घोषित की ।स्वामी ने इस मामले में वर्ष 2019 में गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखकर कार्रवाई करने की मांग की थी। इस मामले में RTI के जरिए भी जवाब मांगा गया था लेकिन केंद्र सरकार ने जानकारी देने से इनकार कर दिया था.
स्वामी ने बताया आर्टिकल 9 का उल्लंघन
स्वामी का आरोप है कि राहुल गांधी ने भारतीय नागरिक होने के नाते सविंधान के आर्टिकल 9 का उल्लंघन किया है। इस आर्टिकल में कहा गया कि ‘वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं नहीं माना जाएगा, यदि उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है।’
उल्लेखनीय है कि सुब्रमण्यम स्वामी का पत्र मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल, 2019 को राहुल गांधी को पत्र लिखकर इस संबंध में 15 दिनों के भीतर तथ्यात्मक स्थिति सामने रखने को कहा था लेकिन इस मामले को 5 साल बीत चुके हैं। अब स्वामी ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने का मांग की है। इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है।

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