राजस्थान में 10 किलोवॉट क्षमता तक के घरेलू (Domestic) सौर ऊर्जा संयंत्रों (Solar Energy Roof Top Plants) की स्थापना पर केंद्र-सरकार द्वारा देय अनुदान (Subsidy) 31 अगस्त 2021 तक ही उपलब्ध होगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि भारत-सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदेश के घरेलू (Domestic) उपभोक्ताओं द्वारा स्थापित 3 किलोवॉट क्षमता तक के संयंत्रों पर 40 प्रतिशत अनुदान तथा 3 किलोवॉट से 10 किलोवाट क्षमता तक 20 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करवायी जा रही है।
उन्होंने बताया कि इन सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से प्रति किलोवॉट प्रति दिवस लगभग 4 यूनिट विद्युत का उत्पादन होता है तथा उपभोक्ता द्वारा व्यय की गई समस्त राशि लगभग 4 वर्ष में वसूल हो जाती है तथा संयंत्र की आयु लगभग 25 वर्ष होती है । इन संयंत्रों की स्थापना के उपरांत 5 वर्ष तक रख-रखाव की जिम्मेदारी भी निगम के अनुमोदित वेंडर्स की होती है।
इन संयंत्रों की स्थापना से उपभोक्ताओं को न केवल सस्ती बिजली प्राप्त होती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी यह संयंत्र अहम भूमिका निभाते है। डॉ. अग्रवाल ने जन सामान्य का आह्वान किया कि प्रदेश में उपभोक्ताओं द्वारा अनुदान का लाभ उठाते हुए अधिकाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करें।