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पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव : मतगणना (Counting of votes ) शुरू, पहले 446 पंचायत समिति (Panchayat Samiti) सदस्यों और फिर 51 जिला परिषद सदस्यों के लिए होगी मतगणना

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2021 के अन्तर्गत जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों (Panchayat Samiti) के 446 वार्ड एवं जिला परिषद के 51 वार्डों में विभिन्न चरणों में हुए पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के लिए हुए मतदान की गणना (Counting of votes ) आज शनिवार, 4 सितम्बर को सुबह 9 बजे से शुरू हो गयी है। मतगणना जयपुर क कॉमर्स कॉलेज एवं राजस्थान कालेज परिसर में चल रही है। मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 

जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना दो पारियों में होनी है। इसमें कॉमर्स कॉलेज स्थित मतगणना स्थल पर पहले 15 पंचायत समितियों गोविन्दगढ, किशनगढ़ रेनवाल, जोबनेर, सांभर लेक, दूदू, मोजमाबाद, फागी, माधोराजपुरा, सांगानेर, चाकसू, कोटखावदा, तूंगा, बस्सी, आंधी एवं जमवारामगढ के मतों की गणना हो रही है। इसी मतदान स्थल पर पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना के बाद अन्तराल पश्चात् जिला परिषद के वार्ड संख्या 1 से 33 के लिए मतगणना होगी। 

इसी प्रकार राजस्थान कॉलेज में 7 पंचायत समितियों झोटवाड़ा, जालसू, आमेर, शाहपुरा, विराटनगर, पावटा एवं कोटपूतली की मतगणना पहले शुरू हो गयी है। इसी केन्द्र पर पंचायत समिति सदस्यों की गणना के बाद अन्तराल पश्चात् जिला परिषद के वार्ड संख्या 34 से 51 के लिए मतगणना होगी। 

नेहरा ने बताया कि मतगणना स्थल पर कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है एवं अधिकृत प्रवेश पास (हर वर्ग के लिए अलग रंग का पास निर्धारित है) के बिना कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं कर सकता है। मतगणना स्थल परिसर एवं मुख्य भवन में प्रवेश के लिए भी मार्ग एवं प्रवेश द्वार का निर्धारण कर दिया गया है। मतदान कार्मिकों, अभिकतार्आें एवं अन्य के लिए पार्किंग की व्यवस्थाओं सम्बन्धी निर्देश पहले ही जारी कर दिये थे। 

निषेधात्मक सामग्री वर्जित

प्रत्येक कॉलेज गेट एवं चैनल गेट पर जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा सुरक्षा हेतु जांच की जाएगी। मतगणना अभिकर्ता अपने साथ माचिस, खाने का सामान, मोबाइल टेलीफोन, बीडी, सिगरेट, तम्बाकू के पैकेट, ब्लेड, चाकू, कागज की पुडिया, पैन, सुई, स्याही आदि कोई भी निषेधात्मक सामग्री अपने साथ अन्दर नही ले जा सकते हैं। 

निर्धारित समय के बाद प्रवेश नहीं

पंचायत समिति सदस्य के मतगणना अभिकर्ता को प्रातः 9 बजे के बाद एवं जिला परिषद सदस्य के मतगणना अभिकर्ता को दोपहर 2 बजे के बाद रिर्टनिंग अधिकारी, सहायक रिटर्निग अधिकारी की अनुमति के बगैर कालेज परिसरों मे प्रवेश की अनुमति नही है। एक बार प्रवेश के बाद मतगणना अभिकर्ताओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी एवं यदि एक बार अभिकर्ता बाहर चला जाता है तो उन्हे पुनः प्रवेश नही दिया जाएगा तथा उन्हे प्रवेश पत्र जमा करवाकर ही जाने की अनुमति होगी।

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