जयपुर

राजस्थान (Rajasthan) में दिव्यांगजन (Handicapped) अधिकार (Right) अधिनियम (ACT) लागू

राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने परिपत्र जारी कर राज्य में विशेष योग्यजनों को समाज में समान अवसर प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन (Handicapped) अधिकार (Right) अधिनियम (ACT)-2016 को लागू किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को समानता के अवसर प्रदान करना, उपयुक्त वातावरण प्रदान कर विकलांग व्यक्तियों की क्षमता का उपयोग करना, विकलांग व्यक्ति के साथ विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए।

इसी प्रकार विकलांगता के आधार पर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाए। राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को उचित आवास उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने, राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को यातना, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार से बचाने के लिए उपाय एवं प्रावधान किये गये हैं।

डॉ. शर्मा ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप समस्त विभाग, निगम, बोर्ड एवं आयोग इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे। यदि विभाग, निगम, बोर्ड एवं आयोग द्वारा अधिनियम की पालना नहीं की जाती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।R

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