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जीएसटी के राजस्व में वृद्धि के लिए ’’मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना-2023’’- योजना 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2024 तक की अवधि में जारी हुए बिल एवं इन्वॉइस पर होगी लागू

राजस्थान में जीएसटी के राजस्व में वृद्धि के लिए ’’मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना-2023’’ लागू की गई है। योजना 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2024 तक की अवधि में जारी हुए बिल एवं इन्वॉइस पर लागू होगी। योजना में उपभोक्ताओं द्वारा राज्य में जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड व्यापारियों से क्रय की गई कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में प्राप्त बिलों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध ऑनलाईन पोर्टल अथवा एप पर अपलोड करने के उपरान्त लॉटरी द्वारा चयनित बिलों पर नगद पुरस्कार के रूप में देय होगी। योजना का एप गूगल प्लेस्टोर पर शीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।
यह योजना राज्य स्तर पर बिल पुरस्कार की भारत की सबसे बड़ी योजना होगी, जिसमें 1 करोड़ रुपये तक का बम्पर पुरस्कार दिया जायेगा तथा प्रतिमाह कुल 45 लाख रुपये तक के पुरस्कार चयनित व्यापारियों को दिये जायेंगे। मासिक पुरस्कार में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये तथा 50 हजार रुपये प्रदान किये जायेंगे। वार्षिक बम्पर पुरस्कार में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 1 करोड़ रुपये, 25 लाख रुपये तथा 15 लाख रुपये प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक जिले को समूचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अतिरिक्त रूप में 50 जिले 50 पुरस्कार का प्रावधान है। कुल 1 हजार सांत्वना पुरस्कार भी दिए जायेंगे।
मासिक पुरस्कार के लिए उपभोक्ता माह समाप्ति के बाद 10 दिनों के भीतर बिल अपलोड कर सकेगा।

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