जयपुर

जरूरतमंद (Needy) को मिले सही मात्रा (Right quantity) व सही समय (Right time)पर राशन


शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में दुकानदारों को दें नियमों की जानकारी: खाचरियावास

जयपुर। राजस्थान (Rajasthan) के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शुक्रवार को विभाग के प्रदेश में पदस्थापित सभी जिला रसद अधिकारियों, विधिक माप विज्ञान अधिकारियों, प्रबंधक नागरिक आपूर्ति एवं सभी आला अधिकारियों के साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ एवं राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के विभिन्न कार्यों की कोरोना प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना के साथ मैराथन बैठक की।

जिला रसद अधिकारियों के साथ हुई बैठक में खाद्य मंत्री ने कहा कि भूख से बड़ा कोई दर्द नहीं है। सभी अधिकारियों का कर्तव्य है कि जरूरतमंद (Needy) को सही मात्रा (Right quantity) व सही समय (right time पर उसके हक का पूरा राशन (Ration) मिले। प्रति माह वितरित किए जाने वाले गेहूं का आवंटन, उठाव और वितरण एक माह पहले ही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को सही समय पर गेहूं उपलब्ध हो सके।

पोस मशीन से संबंधित जुड़ी समस्याओं पर चर्चा में श्री खाचरियावास ने कहा कि जिन उचित मूल्य दुकानदारों की पोस मशीनें खराब है उन्हें तुरंत बदला जाए या नेटवर्क संबंधी दिक्कत है तो इसे तुरन्त हल किया जाए। उन्होंने कहा कि पोस मशीन की खराबी या नेटवर्क की दिक्कत की वजह से कोई भी जरूरतमंद खाद्यान्न लेने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

राशन डीलरों को मिलने वाले कमीशन पर विस्तार से चर्चा करते हुए खाद्य मंत्री ने कहा कि यदि किसी राशन डीलर का कमीशन लंबे समय से बकाया है तो अधिकारी सजगता से बकाया भुगतान पूरा करें। राशन डीलरों की आय बढ़ाने के नये सुझावों व प्रावधानों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

पेट्रोल पम्प व गैस एजेंसियों का नियमित हो निरीक्षण
खाद्य मंत्री ने जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमानुसार प्रतिमाह कम से कम 10 उचित मूल्य दुकानों और 2 पेट्रोल पम्पों का निरीक्षण अवश्य करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि पेट्रोल पंपों पर शौचालय, पीने का पानी, अग्निशमन यंत्र जैसी सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

जिन घरों में गैस के गोदाम बने हुए हैं अथवा शहरी क्षेत्रों में गैस के गोदाम चलाए जा रहे हैं वे खतरनाक हैं। इन गैस के गोदामों को उपयुक्त स्थानों पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कोई उपभोक्ता गैस सिलेंडर का पूरा दाम चुकाता है तो उसका हक है कि उसे पूरी मात्रा में गैस सिलेंडर मिले। अतः अधिकारी सुनिश्चित करें कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय उपभोक्ता को गैस सिलेंडर का वजन तौल कर ही डिलीवरी दी जाए।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 1 जनवरी से निरंतर चलाया जा रहा है ऎसे में सभी अधिकारी निरीक्षणों की संख्या बढ़ाएं और बाट, माप, तोल और पैकेज नियमों के उल्लंघन पर उचित कार्यवाही करें। अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे दुकानदारों को भी पैकेज नियमों, बाट व माप के सत्यापन संबंधी नियमों की पूर्ण व उचित जानकारी दें, ताकि व्यापारी व दुकानदारों को भी अनावश्यक जुर्माना न देना पडे़।

एक सप्ताह में बाट, माप व पैकेज नियमाें से संबंधित 231 प्रकरण हुए दर्ज

उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ ने 1 जनवरी से प्रारम्भ हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में प्रदेश में गुरूवार को 104 निरीक्षण किये और पाई गई अनियमिताओं के अन्तर्गत बाट व माप से संबंधित 38 प्रकरण व पैकेज नियमों का उल्लंघन करने पर 20 प्रकरण दर्ज किए। 55 प्रकरणों में शमन स्वरूप 1 लाख 21 हजार 500 रूपये की राशि राजकोष में जमा करवाई। 3 प्रकरणों पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

1 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान में विभाग के अधिकारियों द्वारा अब तक कुल 470 निरीक्षण किए गए हैं। इसमें से बाट व माप से संबंधित 162 प्रकरण व पैकेज नियमों से संबंधित 69 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अब तक कुल 5 लाख 53 हजार रूपए की जुर्माना राशि राजकोष मे जमा करवाई गई है।

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