कोविड-19 महामारी के दौरान एंबुलेंस व शव वाहन संचालक आमजन से अब मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। इसके लिए परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने सोमवार को आदेश जारी किया हैं। इसके तहत अब पूरे प्रदेश में एंबुलेंस व शव वाहनों के किराये को एक समान कर दिया गया है। अब प्रथम 10 किलोमीटर तक का 500 रुपये किराया होगा, जिसमें वाहन का आना-जाना शामिल हैं। इसके अलावा कोविड मरीज व शव को लाने-ले-जाने के लिए सुरक्षा की द्वष्टि से पीपीई किट व सेनेटाइजेशन के लिए 350 रुपये प्रति चक्कर अतिरिक्त देय होंगे।
सोनी ने बताया कि कोविड-19 से निपटने के प्रबंधन और विकट परिस्थितियों में आमजन को एंबुलेंस के मनमाने किराये से होने वाली परेशानी के समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह आदेश पूर्व में प्रादेशिक व जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए जारी किए गये हैं।
10 किलोमीटर के बाद किराये का निधारण
सोनी ने बताया कि प्रथम 10 किलोमीटर के बाद वाहनों की श्रेणी के अनुसार किराया तय किया गया है। इसमें 10 किलोमीटर के बाद मारूति वेन, मार्शल, मैक्स आदि वाहनों का किराया प्रति किमी 12.50, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, क्रूजर, रायनो आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर और अन्य बड़े एम्बुलेंस, शव वाहनों का किराया 17.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। वाहन में एसी की सुविधा होने पर 1 रुपया प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकेगा।
इस तरह से लगेगा किराया
एंबुलेंस व शव वाहनों को प्रथम 10 किमी के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को 2 गुणा (आने व जाने) करने के बाद कुल किमी की गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए कोई वाहन (मारूति एंबुलेंस द्वारा) 50 किमी की यात्रा करता है, तो कुल 50 किमी-10 किमी अथात 40 किमी गुणा 2 = कुल 80 किमी दूरी मानी जाएगी। देय किराया प्रथम 10 किलोमीटर का 500 न्यूनतम तथा अगले 40 किमी का 80 किमी की दूरी मानते हुए दर 12.50 से अर्थात 1000 रुपए देय होगा। कुल किराया 1000 जोड़ 500=1500 रुपए होगा।
रात में भी दिन के समान ही होगा किराया
उन्होंने बताया कि यह दर गणना 91 रूपये प्रति लीटर डीजल मानकर की हैं। इसके बाद होने वाली प्रति लीटर डीजल की वृद्धि दर में 20 पैसे प्रति रुपए की दर से निर्धारित किराए में वृद्धि की जा सकेगी। वहीं, वाहन को रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा। वाहन संचालक वाहन की धुलाई के लिए भी अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। वाहन में आवश्यक चिकित्सकीय यंत्र, उपकरणों एवं सुविधाओं के संबंध में चिकित्सालय प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना करना एंबुलेंस वाहन के स्वामियों के लिए बाध्यकारी होगा।