राजनीतिलखनऊ

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पास किया लव जिहाद अध्यादेश

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में योगी सरकार  लव जिहाद को ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ लेकर आई है। यह अध्यादेश मंगलवार, 23 नवम्बर को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में भी पास हो गया। अध्यादेश के मुताबिक, दूसरे धर्म में शादी करने से दो महीने नोटिस देना होगा और डीएम की इजाजत लेनी होगी। बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा।

इसके अलावा अध्यादेश में नाम छिपाकर शादी करने वाले के लिए 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर एक से 10 साल तक की सजा होगी साथ ही 15 हजार तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा सामूहिक रूप से गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर जहां 10 साल तक सजा हो सकती है, वहीं 50 हजार तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

Related posts

अमित शाह जी आपको ये क्या हो गया है?

admin

एसओजी ने शेखावत को भेजा नोटिस

admin

आगे की रणनीति बनाने में जुटी रही भाजपा

admin

Leave a Comment