जयपुर। राज्य के किसान अब अपनी इच्छानुसार किसी भी वैद्य अनुज्ञापत्रधारी विक्रेताओं से अनुदान पर किसी भी निर्माता कम्पनी का कृृषि आदान खरीद सकता है। कृृषक वैद्य डीलरों से स्वतंत्र रूप से स्वयं मोल-भाव भी कर सकेगा।
कृृषि विभाग के आयुक्त कानाराम ने बताया कि कृृषकों की सुविधा के लिए यह नई प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे पूर्व काश्तकार केवल क्रय-विक्रय सहकारी समितियों तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों से ही पौध संरक्षण रसायन, बायो एजेन्ट्स, बायो फर्टिलाइजर्स तथा सूक्ष्म पोषक तत्व खरीद सकता था। इसके अतिरिक्त कृृषि आदानों की रेट भी विभाग द्वारा ही तय की जाती थी। अब किसी भी वैद्य अनुज्ञापत्रधारी डीलर से किसान अपने गांव में ही तथा मोल-भाव करके सही कीमत पर कृृषि आदानों की खरीद कर सकेगा।
कृृषि आयुक्त ने बताया कि यदि कोई कृृषक कृृषि आदानों की खरीद पर अनुदान का लाभ लेना चाहता है तो उसे कृृषि पर्यवेक्षक अथवा सहायक कृृषि अधिकारी को आवेदन करना होगा। कृृषक को अनुदान की राशि का भुगतान सीधे उसके बैंक खाते में किया जायेगा। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन की जाती है।
पौध संरक्षण रसायन, बायो एजेन्ट्स, तथा सूक्ष्म पोषक तत्व पर अनुदान रसायन की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रूपये प्रति हैक्टेयर देय होगा। बायो फर्टिलाइजर्स पर अनुदान रसायन की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 300 रूपये प्रति हैक्टेयर मिलेगा। प्रति कृृषक अधिकतम सीमा 2 हैक्टेयर होगी।