जयपुर

हेरिटेज नगर निगम बोर्ड की साधारण सभा की बैठक नहीं बुलाने पर कोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर। राजधानी के हेरिटेज नगर निगम में लंबे समय से साधारण सभा की बैठक नहीं बुलाने के मामले में वार्ड 22 के पार्षद विमल अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायाल ने स्वायत्त शासन सचिव, निगम आयुक्त और महापौर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

याचिका में अधिवक्ता उमेश शर्मा और अधिवक्ता भारत शर्मा ने अदालत को बताया कि हेरिटेज नगर निगम के बोर्ड का गठन करीब 15 माह पहले हुआ था। उस समय बजट पारित कराने के लिए बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। इसके बाद आज तक कोई बैठक आहूत नहीं की गई। जिसके चलते ना तो कमेटियां गठित हो पा रही हैं और ना ही वार्डों में काम सुचारू हो रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 51(1) में प्रावधान है कि कैलेंडर वर्ष में बोर्ड की छह बैठक बुलाई जानी चाहिए।इसके अलावा धारा 52(2) के तहत यदि एक तिहाई सदस्य बैठक बुलाने के लिए लिखित प्रस्ताव देते हैं तो महापौर को सात दिन में बैठक बुलानी होगी। यदि बोर्ड सदस्य यह प्रस्ताव निगम आयुक्त को देते हैं, तो आयुक्त को दस दिन में बोर्ड की बैठक बुलाना जरूरी है।

याचिका में कहा गया की बोर्ड सदस्यों ने गत 28 मार्च को महापौर और 6 अप्रैल को आयुक्त को लिखित प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब तक बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई। याचिका में गुहार की गई है कि बोर्ड की तत्काल बैठक बुलाई जाए और भविष्य में तय शेड्यूल से बैठक आहूत करने के निर्देश दिए जाएं।

Related posts

अब मास्क नहीं पहनने वालों पर होगी सख्ती, जाना पड़ सकता है जेल और भरना पड़ सकता है जुर्माना

admin

राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग (Rajasthan’s health department) की बड़ी कार्रवाई: 600 किलो साबुत मिर्च को नष्ट (whole chillies destroyed), 1500 किलो मिर्च पाउडर और 2500 किलो धनिया पाउडर (coriander powder) सीज (seize) किया गया

admin

सड़क दुर्घटना रोकने के लिए दुर्घटना आंकड़ों का शुरू हुआ वैज्ञानिक विश्लेषण, प्रथम चरण में 6 राज्यों में राजस्थान भी शामिल

admin