राजनीतिलखनऊ

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पास किया लव जिहाद अध्यादेश

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में योगी सरकार  लव जिहाद को ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ लेकर आई है। यह अध्यादेश मंगलवार, 23 नवम्बर को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में भी पास हो गया। अध्यादेश के मुताबिक, दूसरे धर्म में शादी करने से दो महीने नोटिस देना होगा और डीएम की इजाजत लेनी होगी। बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा।

इसके अलावा अध्यादेश में नाम छिपाकर शादी करने वाले के लिए 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर एक से 10 साल तक की सजा होगी साथ ही 15 हजार तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा सामूहिक रूप से गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर जहां 10 साल तक सजा हो सकती है, वहीं 50 हजार तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

Related posts

लोकसभा में पेपर लीक/धोखाधड़ी के खिलाफ विधेयक पारित

Clearnews

2025 तक राजस्थान को क्षयमुक्त बनाना हमारा ध्येयः गहलोत

Clearnews

जयपुर मेट्रो को ट्रांसपोर्ट नगर तक ले जाने की तैयारी, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 6 से ज्यादा परियोजनाओं की नींव रखेंगे

Clearnews