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पेंशनर्स जीवित प्रमाण पत्र अब 31 मई तक प्रस्तुत कर सकेंगे, तब तक बिना प्रमाण पत्र के ही मिलेगी पेंशन

राजस्थान सरकार ने जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये बिना पेंशन वितरित किये जाने की अवधि 31 मई 2023 तक बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। इस सम्बंध में ,पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण निदेशालय के निदेशक संजय सोलंकी ने बताया कि अब पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स 31 मई 2023 तक बिना जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि पेंशन जारी रखने के लिए पेंशनर्स को 31 मई 2023 तक आवश्यक रूप से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया पेंशनर्स को यह अंतिम अवसर दिया गया है।

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