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अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं, गिरफ्तारी के खिलाफ दो हफ्ते बाद सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तार किए जाने को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दो सप्ताह बाद 29 अप्रैल के बाद सुनवाई करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौ अप्रैल को आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो की याचिका खारिज कर दी थी।कोर्ट ने ईडी को नोटिस भी जारी कर जांच एजेंसी से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है।
इस बीच, दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई की।
दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, “नोटिस जारी करें, जो 29 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह पर वापस करने योग्य हो।
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा, ‘मैं इस शुक्रवार को इस मामले में संक्षिप्त तारीख की मांग कर रहा हूं। मामले में चुनिंदा लीक हैं।
इस पर न्यायमूर्ति खन्ना ने जवाब दिया, ”आपको छोटी तारीख दूंगा, लेकिन आपके द्वारा सुझाई गई तारीख संभव नहीं है।
सिंघवी ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता (केजरीवाल) का नाम प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) या आरोपपत्र में नहीं है। इसमें 15 बयान दिए गए हैं। केजरीवाल के हवाले से उन्होंने कहा, ‘यह गिरफ्तारी मुझे प्रचार करने से रोकने के लिए की गई।
केजरीवाल ने 10 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था, जिसके एक दिन बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने मामले में “दूसरों के साथ साजिश” की थी।
आप के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका में यह भी कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी ‘प्रेरित तरीके’ से की गई और यह पूरी तरह से सह-आरोपियों के बेहद देर से दिए गए बयानों पर आधारित थी, जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं।इसमें उनकी रिहाई और गिरफ्तारी को ‘अवैध’ घोषित करने की मांग की गई है।
बता दें कि सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मुलाकात की।

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